LTC कैश वाउचर स्कीम: राज्य, PSU, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई को भी मिलेगी इनकम टैक्स छूट
CBDT ने कहा, अन्य कर्मचारियों को लाभ (गैर-केंद्र सरकार कर्मचारी) उपलब्ध कराने के लिए LTC किराये के बराबर नकद भुगतान को लेकर गैर-केंद्रीय कर्मियों को भी आयकर में छूट देने का निर्णय किया गया है.
CBDT ने LTC कैश वाउचर स्कीम के तहत कर छूट लेने को लेकर शर्तों को भी सूचीबद्ध किया है. (PTI)
CBDT ने LTC कैश वाउचर स्कीम के तहत कर छूट लेने को लेकर शर्तों को भी सूचीबद्ध किया है. (PTI)
आयकर विभाग (Income tax department) ने गुरुवार को कहा कि अवकाश यात्रा रियायत कैश वाउचर स्कीम (LTC Cash Voucher scheme) के आयकर छूट (Income tax exemption) का लाभ राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी मिलेगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार के अलावा अन्य कर्मचारियों को मान्य LTC के रूप में दोनों तरफ के किराये पर प्रति व्यक्ति अधिकतम 36,000 रुपये नकद भत्ते के भुगतान पर आयकर छूट का लाभ मिलेगा. यह छूट कुछ शर्तों को पूरा करने पर मिलेगी.
CBDT ने कहा, अन्य कर्मचारियों को लाभ (गैर-केंद्र सरकार कर्मचारी) उपलब्ध कराने के लिए LTC किराये के बराबर नकद भुगतान को लेकर गैर-केंद्रीय कर्मियों को भी आयकर में छूट देने का निर्णय किया गया है. गैर-केंद्रीय कर्मचारियों में राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बैंक और निजी क्षेत्र के कर्मचारी आएंगे.
CBDT ने LTC कैश वाउचर स्कीम के तहत कर छूट लेने को लेकर शर्तों को भी सूचीबद्ध किया है. इसके तहत कर्मचारियों को LTC किराया राशि का तीन गुना उन वस्तुओं/सेवाओं की खरीद पर करना होगा जिस पर GST (माल एवं सेवा कर) 12 प्रतिशत या उससे अधिक हो. उन्हें यह सामान या सेवाएं पंजीकृत दुकानदारों/सेवाप्रदाताओं से खरीदनी होंगी. भुगतान डिजिटल तरीके से 12 अक्टूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021 के बीच करना होगा. उन्हें एक वाउचर प्राप्त करना होगा जिस पर जीएसटी संख्या और राशि का विवरण हो.
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कर्मचारियों को यह छूट उनके 2018-21 की समयावधि में लागू उनके एलटीसी भुगतान के संबंध में लागू होगी. अगर कर्मचारी नकद वाचर योजना के तहत मान्य एलटीसी किराया का तीन गुनी राशि से कम खर्च करता है, वह मान्य एलटीसी किराया की पूरी राशि और संबंधित आयकर छूट पाने का हकदार नहीं होगा. दोनों राशि उसी अनुपात में कम हो जाएगी.
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 12 अक्टूबर को अपने कर्मचारियों को एलटीसी के एवज में आयकर-मुक्त नकद वाउचर देने की घोषणा की थी. कर्मचारी इन वाउचर का इस्तेमाल ऐसे उत्पाद खरीदने के लिए कर सकते हैं जिन पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत या अधिक है. इस पहल का मकसद कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था में खपत को गति देना है.
कितनी मिलेगी छूट
डीम्ड LTC किराया: 20,000 x 4 = 80,000 रुपए
खर्च की जाने वाली राशि: 80,000 x 3 = 2,40,000 रुपए
अगर कोई कर्मचारी 2,40,000 रुपये या उससे ऊपर के खर्च करता है तो वह पूरी तरह से LTC किराया और संबंधित आयकर छूट का हकदार होगा. हालांकि, अगर कर्मचारी केवल 1,80,000 रुपये खर्च करता है तब वह 75% (यानी 60,000 रुपए) के लिए एलटीसी किराया और संबंधित आयकर छूट का हकदार होगा. अगर किसी कर्मचारी को पहले ही नियोक्ता की तरफ से 80,000, का भुगतान किया जा चुका है तो उसे नियोक्ता को 20,000 रुपए वापस करने होंगे. क्योंकि, वह आवश्यक राशि का केवल 75% खर्च कर सकता है.
10:16 AM IST